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UP Breaking : अब 31 जुलाई तक 6 साल के होने पर ही मिलेगा कक्षा 1 में प्रवेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 में दाखिले को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने एक अहम फैसला लिया है। अब केवल उन्हीं बच्चों को प्रवेश मिलेगा, जो 31 जुलाई 2025 तक छह वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे।
नई व्यवस्था स्थायी रूप से लागू
शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से यह नियम स्थायी रूप से लागू रहेगा। कक्षा 1 में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु सीमा अब छह वर्ष निर्धारित की गई है, जिससे छोटे बच्चों को पढ़ाई में होने वाली दिक्कतों से बचाया जा सके।
क्यों बदला नियम?
पहले, कई छोटे बच्चों का दाखिला कक्षा 1 में हो जाता था, जिससे वे शैक्षणिक गतिविधियों के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार नहीं हो पाते थे। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत आयु-आधारित प्रवेश प्रणाली लागू की जा रही है।
प्रवेश के नियम और शर्तें
आयु सीमा – बच्चा 31 जुलाई 2025 तक कम से कम 6 साल का होना चाहिए।
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दस्तावेज़ आवश्यक – जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो), अभिभावक का पहचान पत्र।
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प्रवेश प्रक्रिया – ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों माध्यमों से स्कूल में आवेदन किया जा सकेगा।
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विशेष छूट – दिव्यांग और कमजोर वर्ग के बच्चों को विशेष छूट मिल सकती है।
नए सत्र की तैयारी
बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि 1 अप्रैल 2025 से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा, इसलिए सभी दाखिले इसी नीति के तहत किए जाएं।
अभिभावकों के लिए सुझाव
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जिन बच्चों की उम्र 6 साल से कम है, वे इस साल कक्षा 1 में प्रवेश के योग्य नहीं होंगे।
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अभिभावक जल्द से जल्द स्कूलों से संपर्क करें और ज़रूरी दस्तावेज़ तैयार रखें।
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अगर बच्चे की उम्र सीमा में नहीं आती, तो उसे प्री-प्राइमरी कक्षाओं (नर्सरी, LKG, UKG) में दाखिला दिलाया जा सकता है।
क्या बदलेगा इससे?
बच्चों को सही उम्र में स्कूल जाने का मौका मिलेगा।
वे मानसिक रूप से कक्षा 1 के लिए तैयार होंगे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत शिक्षा प्रणाली अधिक प्रभावी होगी।





