उत्तर प्रदेश

यूपी: आर्म्स एक्ट मामले में बीजेपी मंत्री राकेश सचान को एक साल की सजा

Deepa Sahu
8 Aug 2022 10:52 AM GMT
यूपी: आर्म्स एक्ट मामले में बीजेपी मंत्री राकेश सचान को एक साल की सजा
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योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश कैबिनेट में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को 1991 के आर्म्स एक्ट मामले में एक साल जेल की सजा सुनाई गई है। सजा की घोषणा सोमवार को कानपुर की एक अदालत ने की।
सचान उत्तर प्रदेश सरकार में मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों और खादी विभागों के प्रमुख हैं। यहां की एक अदालत ने छह अगस्त को सचान को तीन दशक पुराने आर्म्स एक्ट मामले में दोषी ठहराया था, जिसके बाद नेता बिना जमानत के बांड जमा किए अदालत कक्ष से "गायब" हो गए थे। हालांकि, मंत्री ने गायब होने के आरोप से इनकार करते हुए दावा किया कि उनका मामला "अंतिम फैसले के लिए सूचीबद्ध नहीं था"।
शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने के बाद मंत्री पर अदालत के आदेश की एक प्रति के साथ अदालत से भागने का भी आरोप है। सूत्रों ने कहा कि निचली अदालत के दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ सत्र अदालत में अपील दायर करने के लिए मंत्री के जमानत के लिए सोमवार को अदालत में पेश होने की संभावना है। सचान इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे।
(पीटीआई इनपुट के साथ)
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