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उत्तर प्रदेश
UP : समोसे के पैसे मांगने पर ब्लेड से हमला, आरोपी को 10 साल की सजा
Saba Naaz
27 Jun 2025 10:00 PM IST

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Baliya बलिया : समोसे के पैसे मांगने पर दुकानदार पर ब्लेड से हमला करने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने आरोपी लट्टू उर्फ अखिलेश गोड़ निवासी सहरसपाली गोपालपुर को दोषी पाया।
दस साल कारावास की सजा सुनाई। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भृगु आश्रम के पास 18 अक्तूबर 2024 को शाम 6 बजे समोसे के पैसे मांगने पर विवाद हुआ था। जमुआ पुरानी बस्ती निवासी द्वारिका प्रसाद का पुत्र आनंद समोसे की दुकान चलाता है। दुकान पर लट्टू आया और समोसे लिए। पैसे मांगने पर आनंद की गर्दन पर ब्लेड से प्रहार कर घायल कर दिया। उसका इलाज काफी दिनों तक सदर अस्पताल में चलता रहा।
वादी मुकदमा द्वारिका प्रसाद की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए सजा का निर्धारण किया। दोषी को दस साल कारावास के साथ ही दस हजार जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। गांजा तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने अभियुक्त रामकुमार प्रजापति निवासी उमरहां वाराणसी को दोषी पाया। दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। एक लाख के जुर्माने से दंडित किया।
जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के मुताबिक तत्कालीन थानाध्यक्ष मनियर ने 23 अक्तूबर 2023 को रामकुमार प्रजापति को गिरफ्तार किया था। कब्जे से 32.50 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था।
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