उत्तर प्रदेश

यूपी: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीन न्यायिक अधिकारियों के बर्खास्तगी की संस्तुति की, कदाचार के आरोप में कार्रवाई

Deepa Sahu
22 May 2022 9:44 AM GMT
यूपी: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीन न्यायिक अधिकारियों के बर्खास्तगी की संस्तुति की, कदाचार के आरोप में कार्रवाई
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प्रयागराज, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के दो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों व एक विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति कानून को कदाचार के आरोप का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इन्हें बर्खास्त करने की राज्यपाल को संस्तुति भेजी है।

पांच न्‍यायिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की जांच : सूत्र बताते हैं कि पांच न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच की गई। इनमें से दो के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया गया। वहीं तीन न्यायिक अधिकारियों को कदाचार का दोषी करार देते हुए बर्खास्त किए जाने की संस्तुति की गई है।
राज्‍यपाल को भेजी संस्‍तुति : जानकारी के अनुसार बर्खास्त होने वाले अधिकारियों में बदायूं से 11 जुलाई 15 से निलंबित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह, बलिया से निलंबित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हिमांशु भटनागर तथा सिद्धार्थनगर के विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति, जनजाति जाति अधिनियम डा. राकेश कुमार जैन को बर्खास्त करने की संस्तुति की गई है। राज्यपाल से कभी भी इसकी मंजूरी मिल सकती है।
जिला जजों, अधिकरणों, परिवार न्यायाधीशों के तबादले की अधिसूचना जारी : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के 129 अधीनस्थ अदालतों के जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, परिवार न्यायाधीश, अधिकरणों के पीठासीन न्यायिक अधिकारियों के तबादले, पदोन्नति,व तैनाती की अधिसूचना जारी कर दी है। सभी न्यायिक अधिकारियों को कार्यभार सौंप कर तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। इस आशय की अधिसूचना महानिबंधक आशीष गर्ग ने जारी किया है।
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