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UP: संपत्ति का खुलासा न करने पर 47,816 लोगों का वेतन रोका गया

Lucknow लखनऊ: राज्य सरकार ने उन 47,816 कर्मचारियों को 10 मार्च तक की आखिरी मोहलत दी है, जो 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति की डिटेल्स अपलोड नहीं कर पाए थे। जनवरी और फरवरी की सैलरी तभी जारी की जाएगी, जब ज़रूरी जानकारी ऑनलाइन जमा की जाएगी।
गुरुवार को जारी एक ऑर्डर में, चीफ सेक्रेटरी एस.पी. गोयल ने डिपार्टमेंट हेड्स को उन कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश दिया, जो रिवाइज्ड डेडलाइन के अंदर इसका पालन नहीं करते हैं। ऑर्डर में कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों को मौजूदा सिलेक्शन ईयर में प्रमोशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा और उन्हें एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) का फायदा नहीं दिया जाएगा। उन्हें विदेश यात्रा या डेपुटेशन के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस भी नहीं मिलेगा।
सरकार ने आगे चेतावनी दी कि अगर जानकारी न देने के बावजूद जनवरी 2026 की सैलरी दी गई, तो संबंधित ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स (DDOs) के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। सैलरी तभी प्रोसेस की जा सकती है, जब यह कन्फर्म हो जाएगा कि संपत्ति की डिटेल्स अपलोड कर दी गई हैं।
नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) से मिले डेटा के मुताबिक, 47,816 कर्मचारियों ने तय समय सीमा तक पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी जमा नहीं की थी।





