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Unnao उन्नाव । दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित कर जान देने के लिए मजबूर करने वाले पति को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आठ साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 10 हजार जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि माखी थानाक्षेत्र के वीरमपुर गांव निवासी पवन कुमार ने 16 जून-2018 को सफीपुर कोतवाली में अपने बहनोई नीरज व उसकी मां सोना पर दहेज की मांग पूरी न करने पर उसकी बहन रन्नो देवी की हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी तहरीर में उसने बताया था कि दो वर्ष पूर्व रन्नो की शादी सफीपुर कोतवाली के छूही गांव निवासी नीरज पुत्र रामकुमार से हुई थी।
शादी के बाद से पति व उसकी मां अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर बहन को प्रताड़ित करते थे। इसकी जानकारी बहन ने कई बार मायके में दी। लेकिन सुलह समझौते से मामला निपट गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर नीरज व उसकी मां सोना को जेल भेजा था।
तत्कालीन सीओ विवेक रंजन राय ने जांच कर साक्ष्य एकत्र नीरज के विरुद्ध 27 अक्टूबर-2018 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। तभी से केस एडीजे-1 की कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसमें शासकीय अधिवक्ता अजय कुशवाहा की दलीलों व पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर एडीजे मो. असलम ने नीरज को आठ साल की सजा सुनाई।
एनडीपीएस एक्ट में युवक को मिली सजा
सफीपुर कोतवाली पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के सलेह नगर करौंदी गांव निवासी राजेश उर्फ डिग्गा पुत्र केशन को 30 जनवरी-2024 को दबिश देकर गिरफ्तार किया था। उसके पास से 1.200 किलो गांजा बरामद हुआ था। केस दर्ज कर उसे जेल भेजा गया।
15 फरवरी-2024 को आईओ जितेंद्र पांडेय ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई में शासकीय अधिवक्ता विनय प्रकाश शुक्ला की दलील के आधार पर एडीजे ने राजेश को एनडीपीएस एक्ट का दोषी करार देते हुए नौ माह की सजा के साथ उस पर 8000 का जुर्माना भी लगाया है।
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Tara Tandi
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