उत्तर प्रदेश

महामारी एक्ट के तहत स्वास्थ्य विभाग ने 18 लोगों को थमाया नोटिस

Admin4
5 Nov 2022 6:17 PM GMT
महामारी एक्ट के तहत स्वास्थ्य विभाग ने 18 लोगों को थमाया नोटिस
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हमीरपुर। डेंगू पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ऐसे गृहस्वामियों को महामारी एक्ट के तहत नोटिस थमा रहा है, जिनके घरों में लार्वा मिला है। नोटिस के जरिए इन्हें चौबीस घंटे के अंदर जलजमाव को दूर करने की नसीहत दी जा रही है। उधर, सरीला तहसील के बिलगांव गांव में दो साल के मासूम की बुखार के बाद मौत मामले में शनिवार को स्वास्थ्य टीम ने कैंप लगाकर मरीजों की जांच एवं उपचार किया।
जिला मलेरिया अधिकारी आरके यादव ने बताया कि शुक्रवार को कांशीराम कॉलोनी राठ के चार गृहस्वामियों मो जमाल, बाबादीन अहिरवार, मुख्तार खां, मो इस्लाम और राठ के फत्तूबाबा निवासी रामबाबू, सलमा, नूरजहां, मलीकुआं चौराहा के जलील अहमद के घरों में मच्छरों का लार्वा मिलने पर ऐसे 18लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। पुन: लार्वा मिलने पर इनके विरुद्ध महामारी एक्ट की धारा 188 आईपीसी के तहत जुर्माना की कार्यवाही की जाएगी। इस एक्ट में पांच सौ से लेकर 15 हजार रुपए तक जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।
बताया कि बिलगांव गांव के पतरिया डेरा में दो साल के बच्चे प्रिंस पुत्र राजेंद्र की बुखार और उल्टी-दस्त से मृत्यु की सूचना पर सरीला सीएचसी के डॉ.अरविंद सिंह की अगुवाई में एक टीम ने कैंप कर मरीजों का उपचार किया। कुल 15 मरीज बुखार से ग्रसित मिले, जिनके ब्लड सैंपल लेकर जांच को भेजे गए हैं। मृतक बालक प्रिंस को झांसी रेफर किया गया था। अंतिम जांच में इसकी प्लेटलेट्स 70 हजार थी। डेंगू की पुष्टि नहीं हुई थी।

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