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मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब श्रमिक भी करा सकेंगे पांच लाख तक का फ्री इलाज, अभी करवाये पंजीकरण
यूपी के असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में पांच लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अब तक पंजीकृत हो चुके कामगारों को ही मिलेगी।
लखनऊ. Jan Arogya Yojana रोहित शर्मा बेहद परेशान था। वह मजदूरी करता था। अचानक उसे पता चला कि, उसकी किड़नी में कुछ दिक्कत है। वह गुमसुम रहने लगा। उसने अपनी परेशानी अपने दोस्त विक्रांत को बताई। विक्रांत ने उसे बताया, परेशान न हो तुम्हें अब इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और आसानी से तुम्हारा इलाज हो जाएगा। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सभी को पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि मरीज पांच लाख रुपए तक फ्री में इलाज करवा सकेंगे। उसने कहाकि, अच्छा है कि तुमने उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा रखा है। नहीं तो दिक्कत का सामना करना पड़ता।
मजदूरों की स्वास्थ्य रक्षा कवच है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना
जीहां, यूपी के असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में पांच लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अब तक पंजीकृत हो चुके कामगारों और केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को ही मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य सभी श्रमिकों को वित्तीय स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है।
किसको मिलेगा फायदा?
इन बीमा योजना में गैरपंजीकृत, पंजीकृत श्रमिक, खेती और उद्योगों में लगे मजदूर, कुली, ठेला, खोमचा लगाने वाले या किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम में लगे मजदूरों को भी फायदा मिलेगा।
यूपी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए ऐसे करें आवेदन
यूपी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में आवेदन हेतु कोई प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए सभी पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डेटाबेस सरकार के पास पहले से मौजूद है, जिसके आधार पर उनका स्वतः ही चयन कर लिया जाएगा। इसलिए उन्हें स्वयं आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
पात्र व्यक्ति आवेदन करने की जरुरत नहीं
इस योजना में लाभार्थियों का चयन सरकार के एसईसीसी डेटाबेस के आधार पर किया जाता है। इसके लिए आप या किसी भी पात्र व्यक्ति को स्वयं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसका चयन सरकार के एसईसीसी डेटाबेस का उपयोग करके वंचित और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर किया जाता है। इसका लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है।
जरुरतमंद की डेटाबेस के तहत पहचान होगी
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभार्थियों का चयन एसईसीसी (सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना) डेटाबेस के तहत पहचान की गई वंचित श्रेणियों के आधार पर किया गया है। वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए 11 श्रेणियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ का पात्र माना गया है।
100 करोड़ रुपए आवंटित
चालू वित्तीय वर्ष के बजट में इस योजना लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अब तक 79,215 श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर अब तक 24 लाख श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। फिलहाल, प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है।
दुर्घटना बीमा योजना में मिलेंगे 2 लाख रुपए
सीएम दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसी एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी।