उत्तर प्रदेश

एनसीआर की धारा में आरोपी को एक दिन की अभिरक्षा और 500 रुपये अर्थदंड की सजा

Admindelhi1
24 Feb 2024 10:57 AM IST
एनसीआर की धारा में आरोपी को एक दिन की अभिरक्षा और 500 रुपये अर्थदंड की सजा
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मुल्जिम को मिली एक दिन की सजा

बस्ती: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने प्रभावी पैरवी कर एनसीआर की धारा में आरोपी को एक दिन की अभिरक्षा और 500 रुपये अर्थदंड की सजा दिलवाई. यह मामला 28 साल पुराना पैकोलिया थानाक्षेत्र के सरनागी गांव का बताया गया है. अपने विपक्षी के साथ मारपीट व गालीगलौज करने वाले अभियुक्त बंशूलाल निवासी सरनागी को न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा व 500 अर्थदंड की सजा एसीजेएम द्वितीय कीअदालत ने सुनाई है.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक सरनागी निवासी जमुना सिंह जनवरी 96 को थाना पैकोलिया पर लिखित तहरीर दी थी कि बंशूलाल ने उनसे मारपीट व गालीगलौज की थी. इस शिकायत पर पैकोलिया पुलिस ने एनसीआर में मामला दर्ज किया. इस केस के विवेचक ने विवेचना पूर्ण कर 323 व 504 आईपीसी में चार्जसीट करीब एक साल बाद 24 दिसंबर 96 को न्यायालय में प्रेषित किया था. मुकदमे के ट्रायल के बाद पैरवी सेल बस्ती व थाना कप्तानगंज पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी कर आरोपी को सजा दिलवाई. न्यायालय उठने तक बंशूलाल को एक दिन न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया उससे अर्थदंड भी वसूल किया गया.

अनियंत्रित बाइक पलटी, दो घायल: छावनी क्षेत्र के सोनबरसा गांव के पास बाइक सवार दो लोग अनियंत्रित होकर घायल हो गए. घायलों की पहचान पैकोलिया क्षेत्र के जीतीपुर गांव निवासी राहुल (20) पेशकार सिंह () के रूप में हुई. दोनों बाइक सवार अयोध्या से अपने घर जितियापुर जा रहे थे. राहगीरों ने दोनों को सीएचसी विक्रमजोत ले गए. राहुल को गम्भीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने अयोध्या रेफर कर दिया.

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