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उत्तर प्रदेश
नावालिग भतीजी से दुराचार के दोषी चाचा को आजीवन कारावास
Shantanu Roy
5 Feb 2023 11:10 AM GMT
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फिरोजाबाद। न्यायालय ने शनिवार को नावालिग भतीजी को को डरा धमकाकर दुष्कर्म के दोषी सगे चाचा को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड ना देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला थाना टूण्डला से जुडा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 4 जुलाई 2018 की रात्रि एक 14 वर्षीय नावालिग अपने घर पर अकेली थी। उसके भाई के सड़क हादसे में घायल होने के कारण उसका आगरा में उपचार हो रहा था। नावालिग की मॉ भी आगरा में थी। रात्रि में नावालिग का चाचा दीपक घर आया और उसने नावालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया। दूसरे दिन मॉ के घर आने पर पीडिता ने घटना से अवगत कराया।
पीडिता की मॉ ने थाने में आरोपी दीपक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना उपरांत दीपक के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम विजय कुमार आजाद की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान व पीडिता के अधिवक्ता मौहम्मद शाहिद ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दीपक को दोषी माना। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि दोषी ने रक्त् सम्बंधी रिस्ते को कलंकित किया है। न्यायालय ने उसे अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 16,000 रूपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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Shantanu Roy
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