उत्तर प्रदेश

2009 में दर्ज आपराधिक मामलों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दो आरोपियों को दो वर्ष का कारावास

Admin2
29 July 2022 4:17 AM GMT
2009 में दर्ज आपराधिक मामलों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दो आरोपियों को दो वर्ष का कारावास
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गैंगस्टर एक्ट

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : गैंगस्टर एक्ट में एडीजे-5 की कोर्ट ने गुरुवार को दो आरोपितों को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर ढाई-ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।रसूलाबाद थाना क्षेत्र के सलेमपुर मेहरा गांव निवासी बउआ, बबलू व कल्लू के खिलाफ थाना पुलिस ने वर्ष 2009 में दर्ज आपराधिक मामलों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस का आरोप-पत्र आने के बाद मामले की सुनवाई एडीजे-5 (गैंगस्टर) बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी। मुकदमें की सुनवाई के दौरान ही एक आरोपित बउआ की मौत हो गई थी। मामले में गुरुवार को कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद बबलू व कल्लू को दोषी ठहराते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई है।

साथ ही दोनों पर पर ढाई-ढाई हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
source-hindustan


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