उत्तर प्रदेश

मारपीट व दलित उत्पीड़न में दो को सजा

Admin4
4 March 2023 9:43 AM GMT
मारपीट व दलित उत्पीड़न में दो को सजा
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सुलतानपुर। अमेठी जिले के थाना क्षेत्र जामों के पूरे अंगद सिंह राम बक्शगढ़ में लाठी-डंडे आदि से मारपीट कर तीन लोगों को गंभीर चोटें पहुंचाने के मामले में दो दोषियों को न्यायाधीश नवनीत गिरी ने तीन साल की जेल और कुल 14,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील सुशील उपाध्याय ने बताया कि पांच जून 2000 को बच्चों के खेल में हुए विवाद में अभियुक्त राम बहोर, रामसनेही और रामशंकर ने लाठी-डंडे से पिटाई कर छोटेलाल, उसकी पत्नी दुलारी और भाई जगन्नाथ को मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई तथा खलिहान में रखा गेहूं जला दिया था। अभियोजन पक्ष में मामले में पांच गवाह पेश किए। हेड कांस्टेबल अनूप मिश्र और विश्वजीत सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान अभियुक्त राम बहोर की मौत हो गई थी। रामसनेही और रामशंकर को कोर्ट ने दोषी मानते हुए शुक्रवार को सजा सुना कर जेल भेज दिया।
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