उत्तर प्रदेश

जानलेवा हमला करने में दो लोगों को 10 साल कैद की सजा

Kajal Dubey
10 Aug 2022 5:25 PM GMT
जानलेवा हमला करने में दो लोगों को 10 साल कैद की सजा
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फतेहपुर। बच्चों के विवाद में युवक पर जानलेवा हमला करने में दो लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के दौलताबाद गांव निवासी सिराज ने एक सितंबर 2011 को असलम और लल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सिराज का आरोप है कि बच्चों के विवाद में उसके साथ असलम और लालू गाली-गलौज कर रहे थे। बीच- बचाव करने पर उसके दादा अली हसन पहुंचे। तभी अली हसन और उसके चचेरे भाई रिजवान पर धारदार हथियारों से असलम और लल्लू ने हमला कर दिया था। अली हसन को गंभीर चोट आई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता शिव गोपाल सिंह ने बताया कि बुधवार को अपर जिला जज विनय तिवारी की कोर्ट ने सजा सुनाई।
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