उत्तर प्रदेश

जवाब न देने पर बैंक के दो अफसरों पर जुर्माना

Admin Delhi 1
29 Jun 2023 6:46 AM GMT
जवाब न देने पर बैंक के दो अफसरों पर जुर्माना
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कानपूर न्यूज़: सूचना अधिकारी के तहत जानकारी न देने पर बैंक ऑफ इंडिया के दो अफसरों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया है. केंद्रीय सूचना आयोग में हुई अपील की सुनवाई बाद दोनों अफसरों के वेतन से रुपये काटने का आदेश हुआ.

वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता चयन घोष चौधरी ने बैंक ऑफ इंडिया के जोनल ऑफिस से 10 जनवरी 2020 को जनसूचना अधिकार नियम के तहत चार बिंदुओं पर सूचना मांगी थी. इसमें बैंक के कानपुर जोनल ऑफिस के पैनल के अधिवक्ताओं की सूची, 2015 से सूचना देने की तारीख तक के पैनल अधिवक्ताओं के बिलों की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी गई थी.

अन्य तीन और बिंदु भी थे. तत्कालीन सूचना अधिकारी (उप आंचलिक प्रबंधक) अखिलेश कुमार गुप्ता ने 8(1) व धारा 7(9) का हवाला देते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया था.

चयन घोष ने केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील 15 जून 2020 को दाखिल की. कई तारीखों में सुनवाई हुई. आयोग ने पैनल अधिवक्ताओं की सूची वेबसाइट पर या सूचना मांगने वाले को भी देने का अंतरिम आदेश दिया. बैंक ने यह आदेश भी नहीं माना. 25 मई 2023 को हुई अंतिम सुनवाई में हुए आदेश पर पूर्व सूचना अधिकारी अखिलेश कुमार गुप्ता और वर्तमान सूचना अधिकारी मनोज कुमार सिंह उपस्थित हुए. सूचना आयुक्त सुरेश चंद्रा ने सूचना न देने की वजह पूछी तो दोनों अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं दे सके. इसपर दोनों पर जुर्माना लगाया गया. साथ ही पैनल अधिवकताओं की लिस्ट चस्पा करें.

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