उत्तर प्रदेश

भगत सिंह रोड के दो नाम चीन सर्राफा कारोबारियों पर एनआईए के आदेश पर हुआ मुकदमा दर्ज

Admin4
6 Nov 2022 1:17 PM GMT
भगत सिंह रोड के दो नाम चीन सर्राफा कारोबारियों पर एनआईए के आदेश पर हुआ मुकदमा दर्ज
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मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह रोड के दो नामी सर्राफों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। भगत सिंह रोड पर नामचीन सर्राफ आदीश जैन और दिनेश गर्ग उर्फ अंकित गर्ग को वर्ष 2018 में एनआइए ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। दोनों को लेकर एनआइए उनके आवास और दुकान पर पहुंची थी। तलाशी के दौरान एक सर्राफ के आवास और दूसरे सरार्फ की दुकान से पिस्टल बरामद हुए थे। इस मामले में एनआइए कोर्ट के आदेश के बाद शहर कोतवाली में दोनों के खिलाफ एनआइए के इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज कराया है। एनआइए ने आतंकी संगठन से जुडे शेख अब्दुल नईम, अमजद उर्फ रेहान समेत कई आतंकियों को दबोचा था। पूछताछ में दोनों ने शहर के नामचीन सर्राफ दिनेश उर्फ अंकित गर्ग व आदीश जैन पर आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा को धन मुहैया कराने की बात सामने आई थी। इसके चलते एनआइए ने दोनों को दबोच लिया था। तीन फरवरी 2018 को एनआइए के सीओ आमोद कुमार और दीपेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने दोनों को साथ लेकर उनके आवास और दुकान पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान अंकित उर्फ दिनेश गर्ग के आवास से 15 लाख कैश, 32 बोर पिस्टल, लैपटॉप चार मोबाइल बरामद किए थे। इसके अलावा आदीश जैन के मकार और दुकान से 32 लाख कैश, चाइनीज पिस्टल, दो मोबाइल और दो लैपटॉप के अलावा विदेशी करेंसी बरामद की गई थी। इसके बाद टीम दोनों को लेकर वापस लौट गई थी। बाद में दोनों को सरकारी गवाह बनने पर क्लीन चिट दे दी गई थी। बीते जून माह में एनआइए कोर्ट ने दोनों को अन्य आरोपों से बरी करते हुए अवैध असलाह रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए थे। इसके चलते शनिवार को एनआइए के इंस्पेक्टर अंबरीश कुमार ने दोनों सर्राफ आदीश और दिनेश उर्फ अंकित गर्ग के खिलाफ शहर कोतवाली में आम्र्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया है।
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