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सिपाहियों को घायल कर असलाह लूटने वाले राहुल खट्टा गैंग के दो बदमाशों को 5-5 साल की सजा
मुजफ्फरनगर: डकैती की घटना के वाद के निस्तारण से पूर्व गेंगेस्टर कोर्ट का फैसला आ गया है। जिसमें सिपाहियों को घायल कर असलाह लूटने वाले राहुल खट्टा गिरोह के दो अभियुक्तों को गेंगेस्टर कोर्ट से पाँच-पाँच साल का कारावास और दस दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है। यह घटना वर्ष 2015 की थाना चरथावल क्षेत्र की हैं। थाने में तैनात सिपाही दिनेश कुमार और लखपत सिंह की ड्यूटी थाना क्षेत्र के ग्राम बिरालसी पैट्रोल पंप के असापास थी।
रात आठ बजे के लगभग दौरान गस्त बिरालसी की तरफ से एक स्कोर्पियो कार आयी, जिसमें सवार चार-पाँच बदमाश उतरे और अचानक सिपाहियों पर लाठी-डंडो से हमला कर दिया और हथियार लूटने का प्रयास किया, छीनाझपटी में कामयाब न होने पर एक बदमाश ने कांस्टेबल लखपत पर तमन्चे से फायर किया।
गोली लखपत की जाँघ में लगी और घायल होकर गिर पड़ा, जबकि दूसरे सिपाही दिनेश को जमीन पर गिराकर पीट रहे थे और दोनों सिपाहियों की एसएलआर बंदूक और कारतूस लूटकर बदमाश फरार हो गए, दिनेश ने घटना की सूचना थाने पर दी ।
घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस ने इस घटना में शामिल दो बदमाशों अमित पुत्र गिरधारी व मनीष पुत्र जयपाल निवासीगण जलालपुर आखेपुर थाना सरधना मेरठ को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया व लूटे हुए पुलिस के शस्त्र व कारतूस बरामद किये, जबकि बाद में राहुल खट्टा एनकाउंटर में मारा गया था।
तत्कालीन प्रभारी आनंद प्रकाश मिश्र ने इन दोनों के विरुद्ध गेंगेस्टर एक्ट में चालान किया। पूर्व थाना प्रभारी थाना चरथावल कमल सिंह चौहान ने विवेचना कर तत्कालीन एसएसपी बबलू कुमार से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर आरोपपत्र कोर्ट प्रेषित किया।
अभियोजन ने दौरान विचारण न्यायालय में सभी गवाह परीक्षित कराये। सुनवाई उपरांत गेंगेस्टर जज अशोक कुमार ने दोनों अभियुक्तों अमित व मनीष को आज पाँच-पाँच साल के कठकारावास व दस दस हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया जुर्माना न देने पर 15दिन का कारावास अतिरिक भोगना होगा।
इस डकैती की घटना का मूल वाद अभी अन्य अपर सत्र न्यायालय में विचाराधीन हैं। इस मामले में संदीप सिंह वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी व विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने पैरवी की।