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छात्रा के अपहरण की कोशिश में महिला समेत दो को पांच वर्ष कैद
कानपूर न्यूज़: किदवईनगर में सात साल पहले 11वीं की छात्रा के अपहरण की कोशिश में महिला और उसके साथी को पांच साल की सजा सुनाई गई. अभियुक्तों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया. इसमें आधी धनराशि पीड़ित को देने का आदेश दिया गया है.
एडीजे अवनीश कुमार ने दोनों पक्षों की बहस के बाद दीनदयालपुरम, तौधकपुर निवासी मुस्तकीम अहमद व मुन्नी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. एडीजीसी जितेंद्र पांडेय के मुताबिक किदवईनगर साइट नंबर एक निवासी मुहम्मद जुनैद ने 3 अक्टूबर 2016 को क्षेत्रीय थाने में तहरीर दी थी कि 11वीं कक्षा की छात्रा उनकी नाबालिग बेटी शिफा की सहेली सुंबुल के साथ 2 अक्टूबर 2016 को कोचिंग जा रही थी. रास्ते में गीता पार्क के पॉश कार सवार दो युवकों ने खींचने की कोशिश की. दोनों सहेलियों ने भाग कर पास की एक टीवी रिपेयरिंग की शॉप मे घुसकर जान बचाई.
पिता ने आरोप लगाया कि बेटी को खींचने वाले मोहल्ले के घरों में काम करने वाली मुन्नी के साथी हैं. पुलिस ने एफआईआर लिखकर मुन्नी व मुस्तकीम को गिरफ्तार किया. शिफा और सहेली समेल आठ गवाहों के बयान व साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई गई.