उत्तर प्रदेश

छात्र नेता दीपक चौहान की हत्या में दो को उम्रकैद, एक बरी

Admin4
18 Oct 2022 6:08 PM GMT
छात्र नेता दीपक चौहान की हत्या में दो को उम्रकैद, एक बरी
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मुरादाबाद। छात्र नेता दीपक चौहान की दो जनवरी 2014 को सरेशाम हुई हत्या के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। मूल रूप से ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के गांव लौंगी कला निवासी 25 वर्षीय दीपक चौहान केजीके कालेज में एमए का छात्र था। दीपक को केजीके कालेज में छात्रसंघ अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कराना था। वह चुनाव पर चर्चा करने के लिए अपने करीबी नीटू चौहान के घर गया था। वहां से निकलते ही उसे गोलियों से भून दिया गया था। दीपक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था।
पुलिस ने आठ दिन बाद इस घटना का खुलासा करते हुए छात्र नेता मोहित चौधरी को गिरफ्तार किया था। मोहित भी केजीके कालेज का छात्र था और छात्र संघ अध्यक्ष पद का दावेदार था। इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार द्वितीय की अदालत में हुई। डीजीसी नितिन गुप्ता ने अभियोजन पक्ष रखा। डीजीसी ने बताया कि अदालत ने दीपक चौधरी और उसके साथी रोहित चौधरी को दीपक चौहान की हत्या का दोषी पाया। दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जबकि तीसरे आरोपी संजय ठाकुर को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
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