उत्तर प्रदेश

16 वर्षीय बालिका का अपहरण के बाद बलात्कार व वीडियो वायरल करने के मामले में दो आरोपियों को 20 वर्ष की सजा

Admin4
2 Nov 2022 12:27 PM GMT
16 वर्षीय बालिका का अपहरण के बाद बलात्कार व वीडियो वायरल करने के मामले में दो आरोपियों को 20 वर्ष की सजा
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मुज़फ्फरनगर। गत 11 दिसम्बर 2017 को थाना तितावी के एक गांव से आरोपी विशाल द्वारा बालिका का अपहरण कर गौतम के गांव नोनाखेड़ी ले जाकर आरोपी गौतम ने बलात्कार किया जबकि विशाल ने अपराध की वीडियो तैयार कर धमकी देने के मामले में आरोपी गौतम शर्मा को 20 वर्ष की सज़ा व 1,27000 रुपये जुर्माना जबकि विशाल को 20 वर्ष की सज़ा व 1 ,07000 रुपये जुर्माना किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया की जुर्माने की रकम से एक लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत के ज़ज़ बाबूराम की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 11 दिसम्बर 2017 को थाना तितावी के एक गांव से गांव के ही विशाल 16 वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर नोनाखेड़ी ले गया। जहां गौतम शर्मा ने उसके साथ बलात्कार किया जबकि विशाल ने उसका वीडियो तैयार कर वायरल कर दिया। पुलिस ने घटना के बाद 24 दिसंबर 2017 को मामला दर्ज कर लड़की को बरामद किया और दोनों को कई संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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