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उत्तर प्रदेश
हरेंद्र मलिक की हत्या व लूट के दो आरोपियों को 5-5 साल का सजा, जुर्माना भी लगाया
Admin4
22 Dec 2022 2:59 PM GMT
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मुजफ्फरनगर। लूट व हत्या के दो आरोपियों को गैंगस्टर कोर्ट से पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई है और जुर्माना भी लगाया गया है। यह प्रकरण जनपद शामली का हैं, दस वर्ष पूर्व ग्राम कुड़ाना जनपद शामली निवासी सचिन मलिक रात पौने आठ बजे के लगभग शामली से अपने गाँव जा रहा था। रास्ते में चार बदमाशों ने तमंचे दिखाकर धमकाते हुए सचिन से रुपये, मोबाईल और मोटरसाईकिल लूट कर फरार हो गए, जिसकी सचिन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी।
घटना के कुछ दिनों बाद कूड़ाना निवासी राहुल मलिक के मामा राज सिंह रात आठ बजे के लगभग अपने गाँव भोकरहेड़ी थाना भोपा से कुड़ाना गाँव जा रहें थे। कूड़ाना से पहले रास्ते में घात लगाए बैठे चार बदमाशों ने तमंचे दिखाते हुए आतंकित कर राज सिंह से मोटरसाईकिल लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने राज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी और मोटरसाईकिल लूट कर फरार हों गए। इस घटना की राहुल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी। इस घटना के कुछ माह बाद ग्राम वहलना थाना कोतवाली निवासी अंशुल मलिक के पिता हरेंद्र मलिक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सभी घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार बदमाशों अजीत पुत्र सुरेन्द्र धीवर निवासी बहावड़ी थाना फुगाना, सुनील पुत्र विधि प्रजापति निवासी घुसवा थाना रामपुर जनपद देवरिया, अनिल पुत्र मलखान निवासी वहलना मुजफ्फरनगर, सूरज उर्फ़ काला पुत्र प्रकाश धीवर निवासी बहावड़ी फुगाना को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोतवाली शामली के पूर्व एसओ धर्मेंद्र चौहान ने इनका गेंगेस्टर एक्ट में भी चालान किया। एक हत्या के अभियोग में चारों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हैं शेष विचाराधीन हैं। अभियुक्तगण अजीत और सुनील की पत्रावली पृथक कर गैंगस्टर जज अशोक कुमार ने अजीत और सुनील को पांच-पांच साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये से दंडित किया। इस मामले की पैरवी संदीप सिंह वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने की है।
Admin4
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