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उत्तर प्रदेश
तुस्याना भूमि घोटालाः मुख्य आरोपी कैलाश भाटी की जमानत जिला अदालत से हुई रद्द,जाना होगा हाईकोर्ट
Admin4
25 Nov 2022 1:48 PM GMT

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ग्रेटर नोएडा। तुस्याना भूमि घोटाले के मामले में मुख्य आरोपी कैलाश भाटी की जमानत आज जिला अदालत ने रद्द कर दी है। अब इस घोटालेबाज को हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। सूत्रों का मानना है कि जिला अदालत के फैसले की तरह ही हाईकोर्ट से भी जमानत खारिज हो जाएगी। इस कारण ढाई सौ करोड़ रूपये के इस घोटालेबाज को लम्बा समय जेल में बिताना पड़ेगा।
जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में मौजूद गांव तुस्याना में हजारों करोड़ का भूमि घोटाला हुआ है। इस घोटाले का पर्दाफाश उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में गठित की गई एसआईटी ने किया है। एसआईटी की पहल पर इस घोटाले के मुख्य घोटाले बाज कैलाश भाटी को 16 नवंबर को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उसके साथ उसके दो गुर्गे दीपक भाटी व कमल भी जेल भेजे गए थे। इन घोटालेबाजों ने गौतमबुद्धनगर की जिला अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जमानत के प्रार्थना पत्र पर तीन बार सुनवाई हुई। आज यानि 25 नवंबर 2022 को हुई सुनवाई के बाद न्यायाधीश अपर जिला जज डा. अनिल कुमार सिंह ने फैसला सुना दिया है।
अपने फैसले में न्यायाधीश ने तीनों घोटालेबाजों की जमानत याचिका रदद कर दी है। समाचार लिखे जाने तक अदालत का आदेश पढ़ा जा रहा था। कानूनविदों का मत है कि अब इन तीनों घोटालेबाजों को जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। अधिकतर कानूनविद मानकर चल रहे हैं कि इस मामले में बेहद पुख्ता सबूत घोटालेबाजों के खिलाफ है। इस कारण हाईकोर्ट से भी जमानत होना लगभग असंभव है।

Admin4
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