उत्तर प्रदेश

यातायात विभाग ने कसी कमर, गोरखपुर में ई-रिक्शा चलाने के नियमों में हुआ बदलाव

Renuka Sahu
5 Aug 2022 6:13 AM GMT
Traffic department has changed the rules of running e-rickshaw in Gorakhpur
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फाइल फोटो 

शहर में आवागमन सुगम बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को आयुक्त सभागार में अपर आयुक्त प्रशासन की अध्यक्षता में ई-रिक्शा समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। शहर में आवागमन सुगम बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को आयुक्त सभागार में अपर आयुक्त प्रशासन की अध्यक्षता में ई-रिक्शा समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें शहर के 19 रूटों पर निर्धारित चार सवारी के साथ चलने का निर्णय लिया गया। शहर का ट्रैफिक ध्वस्त करने वाले ई-रिक्शा संचालकों पर शिकंजा कस दिया गया है। इसके लिए यातायात विभाग ने कमर कस ली है। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

बैठक में शहर में ई-रिक्शा संचालन को लेकर नौ बिन्दुओं को आदेश जारी किया गया। इस दौरान सम्भागीय परिवन अधिकारी अनिता सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉ. महेन्द्र पाल सिह, अपर नगर आयुक्त, सीओ यातायात जेपी सिंह, एआरटीओ बीके सिंह, यातायात निरीक्षक समेत ई-रिक्शा समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। बताया गया कि 16 और 17 अगस्त को विशेष कैम्प का आयोजन किया जा रहा है जिसमें वाहन के रजिस्ट्रेशन पेपर एवं चालक का ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई समय सीमा समाप्त होने के बाद अवैध रूप से चल रहे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
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इन बिन्दुओं का करना होगा पालन
- ई-रिक्शा वाहन के आगे-पीछे स्पष्ट रूप से नंबर अंकित हो।
- रजिस्ट्रेशन के साथ मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा।
- वाहन में एक चालक के साथ चार यात्रियों को बैठाया जाएगा।
- गति कम होने के कारण हमेशा बायीं लेन पर चलना होगा।
- शीशे पर अंदर की तरफ चालक का नाम व मोबाइल नंबर अवश्य लिखा हो।
- वाहन को चौराहे से 50 मीटर पहले या बाद में रोक कर सवारी बैठाएं या उतारें।
- अंधेरा होने पर ई-रिक्शा की लाइट जलाकर चलें।
- ई-रिक्शा का परमिट तीन वर्ष के लिए मान्य होगा।
- एचएसआरपी नंबर प्लेट वाहन पर लगा होना चाहिए।
- वाहन के स्ट्रक्चर पर वाहन नंबर का अंकन न हो।
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