उत्तर प्रदेश

दलित युवती के साथ छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल का करावास

Admin4
4 Oct 2023 8:20 AM GMT
दलित युवती के साथ छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल का करावास
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सुलतानपुर। अमेठी जिले के थाना क्षेत्र मुंशीगंज के एक गांव में 20 साल पूर्व दलित युवती से छेड़छाड़ के मामले में विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह यादव ने मंगलवार को दोषी गोरखनाथ को तीन साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर पांच हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
वादी पक्ष के वकील अखिलेश शुक्ल व अभियोजन पक्ष के सुशील उपाध्याय के मुताबिक अमेठी जिले के थानाक्षेत्र मुंशीगंज के एक गांव में 20 साल पूर्व घर में सो रही दलित युवती से आरोपी ने रात में दो बजे छेड़छाड किया था। युवती के पति ने घटना के चार माह बाद 14 जनवरी 2003 को तहरीर देकर मुंशीगंज थाने के सेवापुर गांव निवासी गोरखनाथ पर छेड़छाड व दलित उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र भेजा।
अभियोजन व वादी पक्ष ने कोर्ट में तीन गवाह परीक्षित कराये। न्यायालय ने गवाहों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी गोरखनाथ को दोषी पाया। न्यायालय ने मंगलवार को दोषी को तीन साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह के अतिरिक्त सजा का आदेश भी न्यायालय ने सुनाया है।
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