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डीलर की हत्या में बनारस के शूटरों समेत तीन दोषी, दो बरी
कानपूर: गोविंद नगर में नौ साल पहले हुई प्रॉपर्टी डीलर के चर्चित हत्याकांड के मामले में जिजा जज प्रदीप कुमार सिंह ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. इसमें दो बनारस के शूटर हैं. दो को बरी किया गया. फैसला 11 अगस्त को सुनाया जाएगा.
विनोबा नगर निवासी प्रॉपर्टी डीलर प्रशांत गुप्ता उर्फ गुड्डू की 26 मई 2014 को निरंकारी चौराहे पर हत्या कर दी गई थी. हत्या बनारस के दो शूटरों ने की थी. प्रशांत के भाई विशाल गुप्ता ने गोविंद नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. गोविंद नगर निवासी राजकुमार अग्रवाल, चालक संजय, यशोदा नगर निवासी संतोष कुरील, बनारस के दो शूटर अमित जायसवाल और अभिनव पर चार्जशीट भी गई थी. कोर्ट ने राजू गर्ग, अमित और अभिनव को हत्या का दोषी करार दिया है.
किशोरी भगाने में सजा
शादी का झांसा देकर किशोरी को भगाने के दोषी काकादेव निवासी सूरज को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने दोषी माना है. पांच साल की सजा सुनाई है. पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट के समक्ष वादी, आरोपी व पीड़िता सभी मुकर गए. फिर भी सजा हुई.