उत्तर प्रदेश

25 साल पुराने हत्या के मामले में तीन आरोपी को मिला उम्रकैद की सजा

Rani Sahu
20 Sep 2022 5:12 PM GMT
25 साल पुराने हत्या के मामले में तीन आरोपी को मिला उम्रकैद की सजा
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अमृत विचार, कन्नौज। गैंगस्टर एक्ट के 25 साल पुराने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन दोषियों को सजा सुनाई है। तीनों को पांच-पांच साल की कैद, 10000-10000 रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माना न देने पर छह-छह माह की कैद और भुगतनी होगी।
यह जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि अभियुक्तों नौशाद, मोहम्मद हसन और रसूल अहमद निवासी इब्राहिमपुर थाना कन्नौज को वर्षों पहले हत्या के तीन मुकदमों में आजीवन कारावास की सजा जिला जज के न्यायालय से हुई थी। कुछ महीनों की सजा काटने के बाद उच्च न्यायालय में अपील कर दी और तबसे ये बाहर चल रहे थे। अभियुक्तों में से नौशाद इब्राहिमपुर का पूर्व प्रधान भी है। प्रधानी चुनाव की रंजिश में ही हत्याएं हुईं थीं।
मामले में अभियुक्तों पर वर्ष 1997 में गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई थी। तब यह कार्रवाई कानपुर से होती थी क्योंकि कन्नौज में संबंधित न्यायालय नहीं था। मामले की सुनवाई फास्टट्रैक कोर्ट द्वितीय में चल रही थी। बताया कि सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश शिवकुमार तिवारी ने तीनों पर दोष सिद्ध पाते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास व 10000-10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर प्रत्येक अभियुक्त को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
बताया कि तीनों गैंग बनाकर हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। इनको 3-1 गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा सुनाई गई। सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मामले में सशक्त पैरवी संयुक्त निदेशक अभियोजन पीसी द्विवेदी द्वारा की गई। सजा होने के बाद तीनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर सजायाबी भी वारंट बनाकर कारागार अनौगी भेज दिया गया।
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