उत्तर प्रदेश

मतदाता को प्रलोभन देने वाले खाएंगे जेल की हवा

Admindelhi1
27 March 2024 7:18 AM GMT
मतदाता को प्रलोभन देने वाले खाएंगे जेल की हवा
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एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा

आगरा: चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा.

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा-1ख के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा. उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा-1ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डनीय है. उड़न दस्ते, रिश्वत देने वालों और लेने वालों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिये और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये गठित किये गये हैं, जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं, वे कोई रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है, तो प्रकोष्ठ के टॉल फ्री नम्बर एवं कन्ट्रोल रूम नम्बरों पर सूचित कर सकता है. प्रकोष्ठ का टोल फ्री नम्बर-50 व कन्ट्रोल रूम नम्बर 0562-22500 है.

बिना नाम, पते के प्रकाशन नहीं होगा

अपर जिलाधिकारी (नगर एवं /उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार ने जनपद के समस्त मुद्रक/प्रकाशक (प्रिन्टिंग प्रेस) को निर्देश दिए हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 24 के कार्यक्रम की घोषणा जल्द कर दी जायेगी. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो जायेगी. कोई भी मुद्रक, प्रकाशक बिना नाम, पते के पोस्टर का प्रकाशन नहीं कर सकेगा.

उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 51 की धारा-127क के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों, मुद्रक या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रक प्रकाशित करायेगा.

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