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दोपहिया में पीछे बैठने वालों ने नहीं पहना हेलमेट, 67 के कटे चालान
![दोपहिया में पीछे बैठने वालों ने नहीं पहना हेलमेट, 67 के कटे चालान दोपहिया में पीछे बैठने वालों ने नहीं पहना हेलमेट, 67 के कटे चालान](https://jantaserishta.com/h-upload/2023/05/27/2940728-001-247.webp)
कानपूर न्यूज़: दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट की अनिवार्यता हवा-हवाई साबित हो गई. इसका कहीं भी असर नहीं दिखा. ज्यादातर बाइकों, स्कूटी पर पीछे बैठे लोग हेलमेट लगाने से परहेज करते रहे. टाटमिल और जरीब चौकी चौराहे पर चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने दोपहिया वाहन सवारों को रोका और हिदायत देकर छोड़ा. उधर ट्रैफिक, परिवहन प्रवर्तन की टीमों ने सुबह से दोपहर दो बजे तक बिना हेलमेट के 707 चालान काटे. इसमें 67 पीछे बैठे व्यक्ति के हेलमेट न पहनने से हुए.
एआरटीओ प्रवर्तन उदयवीर सिंह के मुताबिक एमवी एक्ट के तहत दोपहिया पर सवार चार साल से अधिक आयु वाले को हेलमेट पहनना ही पड़ेगा.
पांच से 100 साल के बुजुर्ग का भी हेलमेट उपलब्ध बाजार में पांच साल से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक के लिए ब्रांडेड से लेकर लोकल हेलमेट उपलब्ध हैं.
हेलमेट की तीन श्रेणियां:
● 500 एमएम किशोरावस्था के लिए
● 550-600 एमएम 18 से 30 साल की आयु वालों के लिए
● 620 एमएम औसत से अधिक स्वस्थ लोगों के लिए
शहर में हेलमेट बिक्री का लेखा-जोखा
● हेलमेट की छोटी-बड़ी दुकानें 120-125
● ऑटोमोबाइल की दुकानों पर हेलमेट 225-250
● ठेला-ठेलियों पर हेलमेट बिक्री 180-200
● रोजान औसतन बिक्री 3800-4000