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गाजियाबाद। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए मैरिज सार्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। पासपोर्ट विभाग ने इस अनिवार्यता को फिलहाल समाप्त कर दिया है।
आपको बता दें कि अगर पति को अपनी पत्नी का नाम पासपोर्ट में जुड़वाना होता था तो उसे पासपोर्ट बनवाने के लिए कोर्ट से मान्यता प्राप्त मैरिज सार्टिफिकेट जमा कराना पडता था। इसकी वजह से उन दंपत्तियों को सार्टिफिकेट बनवाने में दिक्कते आती थी, जिनकी शादी सालों पहले हो चुकी होती थी।
पासपोर्ट विभाग द्वारा इस अनिवार्यता को समाप्त किए जाने के बाद आवेदकों को काफी राहत मिली है। साथ ही पासपोर्ट बनवाने में भी आसानी हो गई है। गाजियाबाद के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में 14 जिलों के नागरिकों के पासपोर्ट बनाए जाते हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सुब्रता हाजरा ने बताया कि आवेदकों को फिलहाल इस नियम से राहत दी गई है।
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