उत्तर प्रदेश

मुजफ्फरनगर चेयरमैन अंजू अग्रवाल के कार्यकाल को लेकर जारी हुए ये आदेश

Shantanu Roy
14 Dec 2022 11:08 AM GMT
मुजफ्फरनगर चेयरमैन अंजू अग्रवाल के कार्यकाल को लेकर जारी हुए ये आदेश
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मुजफ्फरनगर। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात के पहली बोर्ड बैठक से कार्यकाल माने जाने के शासनादेश से चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल का कार्यकाल छह जनवरी तक बढ़ गया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि शपथ ग्रहण की तिथि 12 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त हो गया है। प्रमुख सचिव नगर विकास ने जो आदेश जारी किया है उसके अनुसार कार्यकाल पहली बोर्ड बैठक से माना जाएगा। इस आदेश के बाद चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल का कार्यकाल छह जनवरी तक हो गया है। पालिका की पहली बोर्ड बैठक छह जनवरी 2018 को हुई थी, अब कार्यकाल छह जनवरी 2023 को पूरा होगा।
इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार का कहना है कि कानून के हिसाब से 12 दिसंबर को कार्यकाल पूरा हो गया है। चेयरपर्सन का कहना है कि शासनादेश पूरे प्रदेश में लागू होगा। सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार का कहना है कि नगर पालिका एक्ट 1916 के अनुसार चेयरमैन का कार्यकाल शपथ ग्रहण के दिन से ही माना जाता है। एक्ट पर शासनादेश लागू नहीं होता। चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल का कहना है कि प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने पूरे प्रदेश के चेयरमैन के लिए आदेश जारी किया है। किसी एक के लिए नहीं प्रशासनिक अधिकारियों को शासन के आदेश की जानकारी करनी चाहिए।
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