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विद्युत कनेक्शन लिए बिना किसानों द्वारा चलाए जारे कोल्हू-क्रेशर चलाने को लेकर होगा जुर्माना
मेरठ न्यूज़: बिना विद्युत कनेक्शन लिए किसानों द्वारा चलाए जाने वाले विद्युत उपकरणों को लेकर ऊर्जा निगम सख्ती करने जा रहा है। यदि कोई भी किसान बिना कनेक्शन लिए बिजली का प्रयोग करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी हुआ हैं। किसानों द्वारा कृषि में उपयोग होने वाले भरी भरकम विद्युत उपकरणों को बिना कनेक्शन लिए चलाने पर अब कार्रवाई होगी। मेरठ सहित पूरे वेस्ट यूपी में किसानों नें बिना कनेक्शन के कोल्हू व क्रेशर चलाया तो बिजली चोरी के जुर्म का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने किसानों से कोल्हू-क्रेशर चलाने के लिए अस्थायी कनेक्शन लेने का फरमान जारी किया है।
अस्थायी कनेक्शन ले सकते हैं किसान: पश्चिमांचल क्षेत्र में आनें वाले मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, सम्भल, अमरोहा, रामपुर व बिजनौर में यह नियम लागू होने जा रहा हैं। इन जिलों में किसान नजदीक के खंड-उपखंड कार्यालय में आवेदन देकर कोल्हू व केनक्रेशर के अस्थायी कनेक्शन ले सकते हैं।
बिना परेशानी के दिया जाए कनेक्शन: प्रबन्ध निदेशक अरविन्द मल्लप्पा बंगारी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है किसानों को बिना किसी परेशानी के विद्युत कनेक्शन जारी किए जाएं। विभाग के सभी अधिशासी अभियन्ता (वितरण) के लिए आदेश जारी किया गया है जिसमें कोल्हू व केनक्रेशर के अस्थायी संयोजन बिना किसी परेशानी के मीटर स्थापित लगवाकर दिए जाने की बात कही गई हैं।
अनुमति बिना मिला कनेक्शन तो होगी एफआईआर: बिजली विभाग का कहना है अगर कोई कोल्हू व क्रेशर बिना बिजली कनेक्शन की अनुमति के चलता मिला तो एफआईआर होगी। केनक्रेशर व कोल्हू के उपभोक्ताओं की रीडिंग हर महीनें एमआरआई से की जायेगी। बिल आॅनलाइन बिलिंग सिस्टम पर लेजराइज करके एमआरआई से प्राप्त रीडिंग और डिमांड के हिसाब से बनेंगे।