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उत्तर प्रदेश
20 लाख की चोरी का खुलासा, नोएडा पुलिस ने तीन और लोगों को पकड़ा
Saba Naaz
13 Nov 2025 7:53 PM IST

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Noida नोएडा: नोएडा पुलिस ने बुधवार को दिल्ली के कालिंदी कुंज के पास 10 अक्टूबर को लापता हुए एक ई-कॉमर्स ट्रक से लगभग ₹20 लाख का सामान चोरी करने के आरोप में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी संजय खान (38), जितेंद्र सिंह (29) और लोकेश (एकल नाम) (28) को सेक्टर 14 स्थित नाले की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने उनके पास से ब्रांडेड जूते, शैंपू, परफ्यूम, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैग और कपड़े सहित कई अन्य सामान और एक अवैध हथियार भी बरामद किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी एक ऐसे गिरोह से जुड़े हैं जो चोरी का माल अलग-अलग शहरों में मुनाफे के लिए बेचता था। आरोपियों में से एक, खान का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिसमें आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं।
फरीदाबाद के एक ट्रांसपोर्टर मामचंद स्वामी द्वारा 9 अक्टूबर को फेज-1 थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद यह मामला दर्ज किया गया था। स्वामी ने आरोप लगाया कि ई-कॉमर्स सामान ले जा रहा उनका ट्रक देर रात गायब हो गया। एफआईआर में उनके हवाले से लिखा है, "9 अक्टूबर की रात 1.10 बजे मेरा ड्राइवर दीपक कुमार, जो बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का निवासी है, दिल्ली के द्वारका स्थित ई-कॉमर्स वेयरहाउस से सामान लादकर ग्रेटर नोएडा के लिए निकला था।" असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस 2 (नोएडा) स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा, "बाद में गाड़ी कालिंदी कुंज के पास लावारिस हालत में मिली, उसका डिजिटल लॉक टूटा हुआ था और सामान गायब था।" पूछताछ के दौरान, पुलिस ने बताया कि आरोपी ने सामान चोरी करने की बात कबूल की है।
इस महीने की शुरुआत में, इसी मामले में तीन अन्य संदिग्धों अनूप (34), राहुल गुप्ता (34) और यश गुप्ता (27) को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से एक लैपटॉप, प्रिंटर और अन्य सामान बरामद किया गया था। स्टेशन हाउस ऑफिसर (फ़ेज़ 1) अमित कुमार मान ने कहा, "जिस अज्ञात वाहन से चोरी का सामान ले जाया गया था, उसका चालक फरार है और एफआईआर में दर्ज ट्रक चालक दीपक कुमार भी लापता है। हमारा मानना है कि वह भी इस चोरी में एक संदिग्ध है।" भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305 (परिवहन या संरक्षित परिसर में चोरी), धारा 306 (कर्मचारी द्वारा चोरी), धारा 317(2) चोरी की संपत्ति पर कब्ज़ा, और धारा 3(5) सामान्य आशय के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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