उत्तर प्रदेश

2017 के मुकदमे की अभी मिली सजा, पति को दस साल की कैद

Admin2
27 July 2022 8:25 AM GMT
2017 के मुकदमे की अभी मिली सजा, पति को दस साल की कैद
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क : एडीजे-फास्ट ट्रैक प्रथम अनुपम सिंह की अदालत से मिशन शक्ति के तहत लोधा क्षेत्र के गांव असनेता में विवाहिता की दहेज के लिए हत्या के मुकदमे में दोषी पति को 10 वर्ष कैद की सजा मंगलवार को सुनाई।अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप तोमर के मुताबिक 21 मार्च 2017 को एसएसपी को दी गई तहरीर में अमर सिंह निवासी अलहदादपुर, हरदुआगंज ने लोधा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि उसने अपनी बेटी नीलम की शादी लोधा के गांव असनेता के पीतांबर संग की थी। दहेज में पांच लाख रुपये न देने और बाद में संतान न होने पर उत्पीड़न करते हुए बेटी की गला दबाकर दहेज हत्या कर दी गई। 20 मार्च 2017 को यह वारदात हुई, जिसकी सूचना पर बेटा वहां पहुंचा तो उसे अपनी बहन का शव आंगन में पड़ा मिला।

निर्देश पर मुकदमा हुआ था। एडीजीसी के मुताबिक अदालत ने इस मामले में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पति पीतांबर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
source-hindustan
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