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गौतमबुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने 15 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बीटा-दो थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला 23 मार्च 2021 को अपनी बच्ची को घर पर छोड़कर कुछ काम के सिलसिले में बाहर गई थी, तभी पड़ोस में रहने वाले उसके रिश्तेदार ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।
प्रवक्ता के मुताबिक, अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को आरोपी रवि साहनी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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