उत्तर प्रदेश

मुख्तार पर गैंगेस्टर एक्ट में आरोप तय करते हुए अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी

Renuka Sahu
16 Sep 2022 1:12 AM GMT
The next hearing will be on September 30 while framing the charges against Mukhtar in the Gangster Act.
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न्यूज़ क्रेडिट : divyahimachal.com

उत्तर प्रदेश के मऊ में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर अवैध असलहा रखने के लिए सिफारिशी पत्र लिखे जाने के मामले में स्थानीय अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय कर दिए।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उत्तर प्रदेश के मऊ में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर अवैध असलहा रखने के लिए सिफारिशी पत्र लिखे जाने के मामले में स्थानीय अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय कर दिए। बांदा जेल से अदालत में पेशी के लिए यहां लाए गए मुख्तार के विरुद्ध गिरोहबंद अपराध के आरोप तय होने के बाद अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 30 सितंबर निर्धारित की है। एमपी एमएलए और गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश, दिनेश चौरसिया ने मुख्तार अंसारी को बांदा जेल व एक अन्य आरोपी सलीम को बाराबंकी तथा अनवर व सहजानंद को गाजीपुर जेल से आरोप निर्धारित करने हेतु अदालत में व्यक्तिगत रूप से गुरुवार को उपस्थित करने का आदेश दिया था। इन आरोपियों को थाना दक्षिण टोला में फर्जी असलहा लाइसेंस मामले में पेशी के लिए बांदा, बाराबंकी व गाजीपुर जेल से मऊ लाया गया। न्यायाधीश चौरसिया ने मामले को सुनने के बाद मुख्तार व तीन अन्य आरोपियों सहित कुल 04 लोगों केे विरुद्ध गैंगस्टर एकट में आरोप तय करते हुए अगली सुनवाई 30 सितंबर निर्धारित की।

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