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लखनऊ न्यूज़: आरक्षित टिकट पर यात्री नाम बदलवाने की प्रक्रिया को रेलवे ने अब और आसान कर दिया है. अब रेलवे स्टेशन पर तैनात मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक और आरक्षण पर्यवेक्षक प्रभारी भी नाम में परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं.
नाम बदलने की सुविधा आरक्षित काउंटर टिकट, ई-टिकट व आई-टिकट पर लागू होगा. इसमें आरएसी व वेटिंग वाले टिकट शामिल होंगे.
उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा ने बताया कि अब यात्री अपने जिले से ही नाम परिवर्तन करा सकते हैं. यदि मूल टिकट, रियायती टिकट है तो नाम परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी. तत्काल टिकट पर भी नाम परिवर्तन नहीं होगा. आरक्षित टिकट पर नाम बदलने के लिए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जरूरी पहचान प्रमाण पत्रों के साथ बैंक पासबुक या नोटरी द्वारा हलफनामा देना होगा.
इन परिस्थितियों में नाम बदला जाएगा
● यात्री सरकारी कर्मचारी हो, और ट्रेन के छूटने से 24 घंटे पहले उच्चाधिकारी के अनुरोध पर नाम बदला जा सकता है.
● परिवार के किसी अन्य सदस्य की यात्रा पर ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले यात्री अपने बदले परिवार का नाम दे सकता है.
● मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के छात्र का नाम बदलने पर संस्थान को 48 घंटा पहले लिखित अनुरोध करना होगा.
● बारात की स्थिति में भी 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा. यात्री राष्ट्रीय कैडेट कोर के समूह है तो नाम बदल सकता है.