उत्तर प्रदेश

शहर का हिस्सा बने क्षेत्रों के लिए नगर निगम ने तय कर दिया सर्किल रेट

Admin Delhi 1
17 March 2023 1:42 PM GMT
शहर का हिस्सा बने क्षेत्रों के लिए नगर निगम ने तय कर दिया सर्किल रेट
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इलाहाबाद न्यूज़: शहरी सीमा में शामिल हुए नए क्षेत्र के मकानों का गृहकर शहर के मकानों से 50 फीसदी अधिक होगा. शहर का हिस्सा बने क्षेत्रों का सर्किल रेट तैयार कर लिया गया है. नगर निगम ने नए क्षेत्रों के सर्किल रेट में 50 फीसदी की वृद्धि प्रस्तावित की है.

प्रस्तावित सर्किल रेट इसी सप्ताह सार्वजनिक किया जाएगा. प्रस्तावित सर्किल रेट के बारे में नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि शहर का न्यूनतम सर्किल रेट एक रुपये पांच पैसे और अधिकतम तीन रुपये 10 पैसे है. शहर के नवसृजित क्षेत्र में यही दरें 50 फीसदी बढ़ाई गई हैं. सर्किल रेट बढ़ने के प्रस्ताव से साफ हो गया है कि शहरी क्षेत्र के भवनों से नवसृजित क्षेत्र के मकानों का गृहकर अधिक होगा. क्योंकि सर्किल रेट के आधार पर ही गृहकर तय होगा. नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने भी बताया कि नवसृजित क्षेत्र का सर्किल रेट तय हो गया है, जो जल्द लोगों की जानकारी के लिए सार्वजनिक किया जाएगा. प्रस्तावित सर्किल रेट पर क्षेत्र के लोगों से आपत्ति मांगी जाएगी. आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद सर्किल रेट लागू होगा. मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने शहर की तुलना में नव सृजित क्षेत्र का सर्किल रेट 50 फीसदी बढ़ाने पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया.

भवनों का हो रहा सर्वे

नगर निगम ने शहर के नवसृजित क्षेत्रों का सर्किल रेट तय कर दिया है, लेकिन मकानों का सर्वे पूरा नहीं हुआ. नगर निगम अभी भी नए क्षेत्र के मकानों का सर्वे कर रहा है. इसके बाद नगर निगम भवनस्वामियों को गृहकर का बिल जारी करेगा.

सुविधा नहीं और सिविल लाइंस से अधिक टैक्स

शहर के नवसृजित क्षेत्र के कई इलाकों के मकानों का गृहकर सिविल लाइंस से भी अधिक होगा. नगर निगम ने नैनी, फाफामऊ, झूंसी जैसे क्षेत्र में 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों के किनारे मकानों का गृहकर सिविल लाइंस से अधिक लेने की तैयारी में है. जबकि नवसृजित क्षेत्र के 24 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़कों के किनारे मोहल्लों में सामान्य शहरी सुविधा का भी अभाव है. नए क्षेत्र के 24 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़कों के किनारे मकानों का साढ़े चार रुपये प्रति वर्ग फीट सर्किल रेट पर गृहकर लगाने की तैयारी है. सिविल लाइंस जैसे पॉश क्षेत्र का सर्किल रेट तीन रुपये 10 पैसे प्रति वर्ग फीट है.

गृहकर बकाए पर 273 मकान मालिकों को कुर्की का नोटिस

नगर निगम ने गृहकर के बकाए पर 273 मकान मालिकों को कुर्की की नोटिस भेजा है. नोटिस में बकाया गृहकर जमा करने की तारीख दी गई है. गृहकर जमा नहीं करने पर नगर निगम बकाए गृहकर के बराबर घर के हिस्से या सामानों को कुर्क करेगा. मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि बार-बार चेतावनी देने के बाद भी बकाया गृहकर जमा नहीं करने वालों को कुर्की का नोटिस भेजा गया है. ये लोग एक दशक से गृहकर जमा नहीं कर रहे हैं. इससे पहले नगर निगम ने प्रथम फेज में 184, द्वितीय फेज में 352 भवनों के मालिकों को कुर्की का नोटिस भेजा गया था. इसी क्रम में तृतीय फेज में पांच करोड़ 19 लाख 43 हजार, 581 रुपये गृहकर बकाए का नोटिस भेजा गया है.

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