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Lucknow लखनऊ: मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिन्वा ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के जिन वोटरों के नाम मंगलवार को पब्लिश ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आए हैं, उनके पास वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए 6 फरवरी तक आवेदन करने का समय है।
उन्होंने बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मंगलवार को पब्लिश ड्राफ्ट लिस्ट में 12.55 करोड़ योग्य वोटरों के नाम हैं, जबकि लगभग 2.89 करोड़ वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि अगर किसी वोटर का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है, तो नाम शामिल करवाने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा और उसे डिक्लेरेशन फॉर्म और दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करना होगा। दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया 6 फरवरी तक जारी रहेगी। इसके बाद 27 फरवरी तक सुनवाई और वेरिफिकेशन का नोटिस फेज़ होगा। अधिकारी ने बताया कि फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च को पब्लिश की जाएगी। वोटर लिस्ट की शुद्धता बनाए रखने के लिए ECI की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, CEO ने कहा, "जिन वोटरों को मृत, स्थायी रूप से पलायन कर चुके, लापता या जिनके फॉर्म नहीं मिले थे, उनकी बूथ-लेवल लिस्ट राजनीतिक पार्टियों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंटों के साथ वेरिफिकेशन के लिए शेयर की गई थीं।"
मुख्य चुनाव अधिकारी रिन्वा ने पत्रकारों को बताया कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान, 2.17 करोड़ वोटर लापता पाए गए या अपने रजिस्टर्ड पते से शिफ्ट हो गए थे। CEO ने कहा कि 25.47 लाख वोटर वोटर लिस्ट में एक से ज़्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए। CEO ने कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान, पिछली प्रक्रिया के बाद से 46.23 लाख वोटरों की मौत हो गई थी।
उन्होंने कहा कि SIR के दौरान कुल 18.70 प्रतिशत वोटरों के सिग्नेचर नहीं आए। इनमें 14.06 प्रतिशत वे हैं जो शिफ्ट हो गए थे या अपने पते पर मौजूद नहीं थे, 2.99 प्रतिशत जिनकी मौत हो गई है और 1.65 प्रतिशत जो वोटर लिस्ट में कई जगहों पर रजिस्टर्ड थे। CEO ने युवा वोटरों को एनरोल करने के प्रयासों पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, "जो युवा वोटर 1 जनवरी, 2026 को या उससे पहले 18 साल के हो गए हैं, उन्हें निर्धारित डिक्लेरेशन फॉर्म और संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म-6 के ज़रिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।" अब तक, नए वोटर्स को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 (घोषणा के साथ या उसके बिना) के 15,78,483 नंबर जमा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जांच और घोषणा पत्र और संबंधित डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद, नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाएंगे।
CEO ने भरोसा दिलाया कि किसी भी वोटर का नाम सही प्रोसेस के बिना नहीं हटाया जाएगा। CEO ने कहा, "SIR गाइडलाइंस के पैरा 5(b) के अनुसार, 6 जनवरी को पब्लिश ड्राफ्ट रोल से कोई भी नाम बिना नोटिस और ERO/AERO के लिखित आदेश के नहीं हटाया जा सकता। कोई भी परेशान वोटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उसके बाद RP एक्ट, 1950 की धारा 24 के तहत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से अपील कर सकता है।" उन्होंने कहा कि ECI एक पारदर्शी, भागीदारी वाली और समावेशी रिवीजन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी योग्य वोटर छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य नाम वोटर लिस्ट में न रहे।
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