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फैजाबाद न्यूज़: जमथरा क्षेत्र में श्रीश्री रविशंकर के ट्रस्ट व्यक्तिगत विकास केन्द्र के नाम से करीब नौ करोड़ रुपए में खरीदी गई 13 एकड़ जमीन के नामांकरण को निरस्त किए जाने का मामला गर्मा गया है. ट्रस्ट ने निरस्तीकरण आदेश गलत मानते हुए सहायक अभिलेख अधिकारी के आदेश को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है. हालांकि ट्रस्ट का कहना है कि अभी उन्हें निरस्तीकरण आदेश की कॉपी नहीं मिली है.
श्रीश्री रविशंकर के ट्रस्ट व्यक्ति विकास केन्द्र के शिक्षक लखनऊ निवासी प्रदीप कुमार पाठक का कहना है कि जो जमीन ट्रस्ट ने खरीदी थी उसकी तफ्तीश भी कराई गई थी. वर्ष 2008 और 2016 के सरकारी रिकार्ड में भूमि विक्रेता घोसियाना निवासी अब्दुल कलाम के परिवार के नाम यह जमीन दर्ज है, जिसे ट्रस्ट ने फरवरी 2022 में खरीदा था. बिना साक्ष्य के एआरओ ने कैसे निरस्त कर दिया यह आश्चर्य की बात है. जबकि जमीन खरीदने के आठ माह बाद अगस्त में इस पर आपत्ति दर्ज कराई. लेकिन जो आपत्ति की गई उसमें उनकी जमीन का गाटा सं. 79 का उल्लेख ही नहीं है. उन्होंने बताया कि मार्च में 2022 में दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया. 29 अप्रैल 2023 को सुनवाई की डेट थी लेकिन क्रेता को कोई नोटिस नहीं दी गई और दाखिल खारिज निरस्त कर दिया. लेकिन एआआरे ने न हमारा पक्ष सुना गया और न ही हमारे वकील को सुना गया. पाठक ने कहा कि हमे तो आश्चर्य है. जमीन खरीदने के तीन महीने पहले ही ट्रस्ट द्वारा नोटिस लगवाई गई. सभी दस्तावेज लगाए गए थे. हमारे जमीन खरीदने के बाद अगस्त में जांच करवाई गई. जिस पर रोक लगी जमीन का गाटा संख्या 79 पर रोक नहीं है लेकिन उन्होंने पूरी एरिये पर रोक लगा दी है.
पाठक ने कहा कि निरस्तीकरण आदेश प्राप्त होते ही हम इसे कोर्ट में चुनौती देंगे. इस बारे में सहायक अभिलेख अधिकारी रामकुमार शुक्ला को उनके मोबाइल नं. पर कई बार कॉल करके बात करने का प्रयास किया गया लेकिन उनसे सम्पर्क नहीं हो सका.