उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में नगरायुक्त को नोटिस जारी किया.

Admindelhi1
27 May 2024 8:58 AM GMT
हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में नगरायुक्त को नोटिस जारी किया.
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इस केस की तारीख थी, जो आगे टल गई है

बरेली: डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में एजेंसी को ब्लैक करना और उसकी जगह दूसरे को काम देने के मामले में नगर निगम के अधिकारी फंसते-फंसते बच निकले हैं. हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में नगरायुक्त को नोटिस जारी किया. इस केस की तारीख थी, जो आगे टल गई है. इसकी बीच नगर निगम ने एजेंसी को भुगतान कर दिया और जो प्रक्रिया थी उसे पूरा कर दिया है.

उच्च न्यायालय में दायर रिट के अनुपालन में नगरायुक्त निधि गुप्ता वत्स को नोटिस जारी किया. फर्म मालिक आनंद साहू का कहना है कि इस नोटिस में कहा गया था कि मै.आनंद नारायण कॉन्ट्रेक्टर द्वारा नगर निगम बरेली के जोन-4 में दिसंबर 19 से कार्य प्रारंभ किया गया. जोन-2 में मै.आयूषी हाइजिन एंड केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कार्य संचालित किया जा रहा था. मै.आयूषी हाइजिन एंड केयर एजेंसी द्वारा अप्रैल 21 में अनुबंध समाप्त होने के दौरान जोन 4 के साथ जोन 2 का कार्य भी मै.आनंद नारायण कॉन्ट्रेक्टर को दिया गया. फर्म द्वारा 1 21 से जोन 2 में भी कार्य किया जा रहा था. मै.आनंद नारायण कॉन्ट्रेक्टर से 30 अप्रैल 23 को अनुबंध समाप्त होने पर 2 माह व नवनिविदा स्वीकृत होने तक समय विस्तार किया गया. इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने आदेश दिए जिसका अनुपालन नहीं किया गया. इस पर अवमानना का नोटिस जारी किया गया. इस केस की तारीख थी जिसको आगे बढ़ा दी गई है. अपर नगरायुक्त एसके यादव का कहना है कि कोर्ट के आदेशों का पालन कर दिया गया है. हमारे अधिवक्ता द्वारा पक्ष रखा गया है. आज केस में सुनवाई नहीं हो पाई.

एजेंसी पर ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई, कोर्ट से मिली राहत: 27 सितंबर 23 में मै. आनन्द नारायण कॉन्ट्रेक्टर को ब्लैकलिस्ट किए जाने के आदेश हुए. जिसके खिलाफ मै.आनंद नारायण कॉन्ट्रेक्टर द्वारा रिट याचिका दायर की गई. 24 द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया गया है. निस्तारण में मै.आनंद नारायण कॉन्ट्रेक्टर को पूर्व में किए गए कार्य और जमा यूजर के आधार पर फर्म को 23.53 लाख का भुगतान भी नगर निगम ने किया है.

नए टेंडर स्वीकृत पर फंसा था मामला: आनंद नारायण फर्म का समय विस्तार 2 माह एवं नवनिविदा स्वीकृत होने तक किया गया था. नई फर्मों को 1 मार्च 24 से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की जिम्मेदारी सौंप दी. इस पर फर्म आनंद नारायण ने अवमानना की अपील कर दी. कोर्ट ने नगरायुक्त को इस संबंध में नोटिस जारी किया है.

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