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हाईकोर्ट ने पूछा: किस अधिकार से हड़ताल का आह्वान करता है बार कौंसिल
इलाहाबाद न्यूज़: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार कौंसिल से पूछा है कि एक वैधानिक संस्था होते हुए भी वह किस अधिकार से हड़ताल का आह्वान करता है. मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने प्रदेश के तमाम जिला न्यायालयों में आए दिन हो रही हड़ताल को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी बार कौंसिल को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. प्रदेश के जिला न्यायालयों में आए दिन होने वाली हड़ताल के चलन को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इससे पूर्व हाईकोर्ट ने प्रदेश के जिला न्यायालयों के बारे में जानकारी मांगी थी कि किस अदालत के अधिवक्ता संगठनों ने कितने दिन हड़ताल की है और कितने दिन वकीलों की हड़ताल के कारण कामकाज प्रभावित रहा है. मामले की सुनवाई के दौरान यह मुद्दा भी उठा कि यूपी बार कौंसिल ने भी अधिवक्ता हित से जुड़े मुद्दों पर कई बार हड़ताल का आह्वान किया है. इस माह भी कौंसिल ने प्रदेश भर के अधिवक्ता संगठनों से हड़ताल का आह्वान किया है.
इस पर कोर्ट का कहना था कि बार कौंसिल एक वैधानिक संस्था है तो फिर वह हड़ताल का आह्वान कैसे कर सकती है. कोर्ट ने बार कौंसिल से इस पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.
जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रदेश के तमाम जिला न्यायालयों व अन्य न्यायालयों में अधिवक्ता संगठनों द्वारा आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर हड़ताल करा दी जाती है, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित होता है. यह भी आरोप लगाया गया है कि कई बार यह भी देखा गया है कि किसी विशेष मुकदमे की सुनवाई टालने के लिए भी जानबूझकर हड़ताल करा दी जाती है. कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी.