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मथुरा न्यूज़: श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी की अदालत में दो वादों की सुनवाई होनी थी. अदालत के व्यस्त होने के कारण दोनों ही वादों में सुनवाई नहीं हो सकी. विष्णु गुप्ता के वाद में सुनवाई के लिए अदालत ने 23 मई की तिथि निर्धारित की है. गोपाल गिरी के वाद में मुस्लिम पक्ष की ओर से सेवन रूल इलेवन के तहत बहस के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तिथि निर्धारित की है.
हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन से कब्जा हटाने के लिए सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी की अदालत में वाद दायर किया है. अदालत ने उनके वाद में विवादित स्थल की अमीन सर्वे रिपोर्ट के आदेश जारी किए थे. इसके बाद अदालत ने अपने आदेश को स्थगित कर दिया था. वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे से पूर्व सेवन रूल इलेवन के तहत वाद की पोर्ष्णीयता पर बहस के लिए प्रार्थना पत्र दिया था. अदालत के व्यस्त होने के कारण वाद में सुनवाई नहीं हो सकी. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 23 मई की तिथि निर्धारित की है.
वहीं गोपाल गिरी के वाद में भी सुनवाई नियत थी. मुस्लिम पक्ष की ओर से इस वाद में सेवन रूल इलेवन के वाद की पोषणीयता पर बहस के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया. शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव व अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि अदालत के व्यस्त होने के कारण किसी भी वाद में सुनवाई नहीं हो सकी. गोपाल गिरी के वाद में सेवन रूल इलेवन पर बहस सुने जाने के लिए उनकी ओर से प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तिथि निर्धारित की है.