- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- लाइसेंस रद्द होने पर...
वाराणसी: विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक और मुकदमे पर सुनवाई शुरू हुई. यह केस माफिया के उसी फर्जी शस्त्रत्त् लाइसेंस प्रकरण से जुड़ा है जिसमें उसे 13 को आजीवन कैद की सजा हुई है.
लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी मुख्तार ने असलहा जमा नहीं कराया था. केस की फाइल हाईकोर्ट के आदेश पर गत फरवरी को गाजीपुर के सीजेएम कोर्ट से स्थानांतरित होकर आई है. सुनवाई की अगली तिथि 21 तय की गई. गाजीपुर के तत्कालीन डीएम ने फर्जी ढंग से लिए गए दो शस्त्रत्तें के लाइसेंस निरस्त कर दिए थे. मगर शस्त्रत्त् जमा नहीं किया गया था. इस पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ नौ अप्रैल 21 को मुहम्मदाबाद (गाजीपुर) थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था.
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ 21/25 शस्त्रत्त् अधिनियम के तहत आरोप पत्र सीजेएम कोर्ट गाजीपुर में दाखिल किया था. तब से वह मामला कोर्ट में लंबित था. वाराणसी के एमपीएमएलए कोर्ट में इससे सबंधित मामला सुनवाई हुई थी. तब अभियोजन ने वाराणसी कोर्ट में फाइल स्थानांतरण कराने के लिए हाईकोर्ट में रिट दाखिल की.
अभियोजन की ओर से कहा गया कि मुख्तार अंसारी ने राइफल व दो नाली बंदूक का लाइसेंस लिया था. गाजीपुर के डीएम ने 23 फरवरी- व 29 96 को लाइसेंस निरस्त कर दिए थे. लाइसेंस रद्द होने के बाद भी मुख्तार ने शस्त्रत्त् जमा नहीं किए.