उत्तर प्रदेश

फाइनेंसरों ने किस्त जमा न करने पर छीनी गाडी, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

Admin Delhi 1
27 March 2022 6:57 AM GMT
फाइनेंसरों ने किस्त जमा न करने पर छीनी गाडी, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज
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सिटी न्यूज़: फाइनेंस कराई गई गाडी की किस्त जमा न होने पर फाईनेंस कम्पनी के कर्मचारियों ने गाडी छीन ली जिस पर गाडी मालिक ने कोर्ट के आदेश पर फाईनेंस कम्पनी के कर्मचारियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके चलते पीडित ने एसएसपी से गुहार लगाई है कि मुकदमे का जांच अधिकारी बदला जाये और किसी अन्य पुलिस अधिकारी को जांच सौंपी जाये, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके।

जानकारी के अनुसार नईमंडी थाना क्षेत्र के दक्षिणी भोपा रोड निवासी अमित जैन ने एसएसपी को दिये गये शिकायती पत्र में बताया कि उसकी गाडी संख्या डीएल-1एम-6920 की एक किस्त जमा नहीं हो सकी थी, जिस पर तीन फरवरी 2021 को चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी के कर्मचारियों ने भोपा रोड पर अग्रवाल पेपर मिल के पास उसकी गाडी बल पूर्वक छीन ली, जबकि उसे कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। इसके बावजूद उसने भूलवंश किस्त जमा न होने व तत्काल किस्त जमा कराने की अपील की, लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार कर गाड़ी छीन ली गई, इस सम्बंध में एसीजेएम प्रथम की कोर्ट ने 156(3) मुकदमा दर्ज करने के आदेश नईमंडी पुलिस को दिये, जिस पर मंडी पुलिस ने कंपनी के कलेक्शन मैनेजर, रिकवरी एजेंट, ब्रांच मैनेजर, क्षेत्रीय कलेक्शन मैनेजर व एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस ने संतोषजनक कार्यवाही नहीं की, तो पीडित ने किसी अन्य थाने से जांच करवाने की मांग एसएसपी से की है।

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