उत्तर प्रदेश

जानलेवा हमले में बढ़ सकती है भाकियू कार्यकर्ताओं की मुश्किलें, धारा हटाने की अर्जी कोर्ट ने की रद्द

Admin4
27 Nov 2022 12:53 PM GMT
जानलेवा हमले में बढ़ सकती है भाकियू कार्यकर्ताओं की मुश्किलें, धारा हटाने की अर्जी कोर्ट ने की रद्द
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मुज़फ्फरनगर। जानलेवा हमले के मामले में भाकियू कार्यकर्ताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रही है। इस हमले के मामले में आरोपियों पर लगी धारा 307 हटाने का प्रयास उस समय विफल हो गया जब रतनपुरी पुलिस द्वारा 307 धारा काटने की अर्ज़ी को अदालत ने रद्द कर दी। अदालत ने 307 समेत सभी धाराओं में रिमांड बनाया। इसके साथ ही जिला ज़ज़ चवन प्रकाश ने आरोपियों में से एक सतेंद्र की जमानत अर्जी भी रद करा दी। जिसके बाद अब आरोपी को हाई कोर्ट जाना पड़ेगा
दरअसल 4 नवंबर 2022 को ग्राम रतनपुरी में एक प्लॉट के कब्जे को लेकर झगड़े में बिजेंद्र पर हमला हुआ था। बिजेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ 147, 148, 149, 323, 307, 504 और 506 आईपीसीके तहत मामला दर्ज कर सतेंद्र समेंत तीन भाकियू कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसको लेकर भाकियू ने प्रदर्शन कर धरना दिया था और मामला वापस लिए जाने की मांग की थी।
अधिकारियों के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया था। जिसके बाद रतनपुरी पुलिस ने एसीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर धारा 307 समाप्त करने की प्रार्थना की लेकिन मामले के आईओ की अर्जी एसीजेएम सेकंड की मजिस्ट्रेट आशंका गर्ग ने पुलिस की अर्जी रद कर 307 समेत सभी धाराओं के लिए आदेश दिया। 307 धारा न हटने पर जिला ज़ज़ की कोर्ट से भी आरोपी सतेंद्र की जमानत अर्जी रद करा दी है।
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