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शहर के सौ फुटा के पास पटाखा की दुकानों का लाइसेंस निरस्त करने मामला गरमाता जा रहा है। डीएम के आदेश के खिलाफ स्टे को लेकर कमिश्नर से राहत न मिलने के बाद अब कारोबारियों ने कोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट ने प्रशासन की तथ्यात्मक रिपोर्ट को देखने के बाद सुनवाई की तारीख अब 21 सितंबर को तय की है।
मिनी बाईपास स्थित सौ फुटा के करीब पटाखा की दुकानों का पिछले साल लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद से व्यापारी परेशान थे। अभी हाल ही में कई दुकानों को प्रशासन ने सील कर दिया है। इसके बाद से मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। सूत्रों के अनुसार व्यापारी डीएम के आदेश के खिलाफ स्टे को लेकर कमिश्नरी में गए थे, लेकिन कमिश्नर ने स्टे के आवेदन को खारिज कर दिया था।
इसके बाद व्यापारियों ने 7 सितंबर को हाईकोर्ट में शरण ली। हाईकोर्ट ने मामले में पूरे प्रकरण को लेकर जिला प्रशासन से 9 सितंबर को अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। न्यायालय के आदेश के बाद जिला प्रशासन की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट और काउंटर शार्टीफिकेट दाखिल कर दिया है। अब इस मामले में कोर्ट ने 21 सितंबर की तारीख निर्धारित की है, जिसमें कोर्ट सुनवाई करेगा। अब हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।
न्यूज़ क्रेडिट: अमृतविचार