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अदालत ने युवती की हत्या के मामले में तीन युवकों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई
कानपूर: वर्ष 12 में कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चमड़ा ठाकुरपुर में घर में अकेली युवती की हुई हत्या में जज ने दोष सिद्ध होने पर गांव के ही तीन युवकों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई और सभी पर एक-एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.
कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चमड़ा ठाकुरपुर में 19 अप्रैल 12 को रश्मि की उस वक्त हत्या कर दी गई थी कि जब वह घर पर अकेली थी. युवती की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई थी. वहीं इस मामले में मृतिका रश्मि के भाई ने पुलिस को तहरीर देते हुए तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें मृतका के भाई मनोज ने पुलिस को अवगत कराते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वारदात को गांव के ही रहने वाले संदीप कुशवाह, कल्लू परिहार व आनंद सिंह ने उस वक्त अंजाम दिया जब रश्मि के घर के लोग रात में खेत पर फसल कतराई करने गए थे. मनोज के मुताबिक तीनों लोग बहन को अक्सर परेशान करते थे जिसका विरोध करने पर उसकी हत्या की गई थी.
मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता हृदेश पांडेय ने अवगत कराते हुए बताया कि कोंच पुलिस ने तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया था. इतना ही नहीं जल्द से जल्द अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे. 12 साल तक इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज एफटीसी/सीएडब्लू/जीएसटी न्यायालय में हुए जिसमें एक गवाह और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश अंजू राजपूत ने संदीप कुशवाहा, कल्लू परिहार और आनंद को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही एक-एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है, सजा सुनाए जाने के बाद सभी का वारंट जारी करते हुए उरई जिला कारागार भेज दिया.