उत्तर प्रदेश

कोर्ट ने मोटरसाइकिल चोर को सुनाई आठ साल की सजा, साथ ही देना होगा 70 हजार रुपए का जुर्माना

Admin4
16 Dec 2022 6:35 PM GMT
कोर्ट ने मोटरसाइकिल चोर को सुनाई आठ साल की सजा, साथ ही देना होगा 70 हजार रुपए का जुर्माना
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मुरादाबाद। कोर्ट ने मोटरसाइकिल चोरी की घटना में एक दोषी युवक को आठ साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जनपद के थाना बिलारी में 29 अगस्त 2009 में तत्कालीन एसआई रोहताश सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कहा था कि वह पीडब्ल्यूडी बिलारी रोड स्थित डाक बंगले के पास वाहन चैकिंग कर रहे थे। तभी वहां से एक काले रंग की हीरो होंडा मोटरसाइकिल आ रही थी।
जिस पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। पुलिस ने जब वाहन को रोका तो उस पर सवार युवक से मोटरसाइकिल के कागजात मांगे, जिस पर वह भागने का प्रयास करने लगा। युवक को पुलिस ने पकड़ा तो उसके पास से एक चाकू भी मिला। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह इस मोटरसाइकिल को चुरा कर लाया है। आरोपी ने अपना नाम नईम पुत्र जमील निवासी तेवरखास थाना बिलारी बताया।
पुलिस ने नईम को इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सरोज कुमार यादव की अदालत में की गई। अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष भटनागर ने बताया कि आरोपी नईम के खिलाफ पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी नईम को दोषी करार देते हुए आठ साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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