उत्तर प्रदेश

अदालत ने हमले में लिप्त पिता-पुत्र को चार साल की कैद की सजा सुनाई

Admindelhi1
26 Feb 2024 5:45 AM GMT
अदालत ने हमले में लिप्त पिता-पुत्र को चार साल की कैद की सजा सुनाई
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दोनों अभियुक्तों पर दो-दो हजार रुपए जुर्माना भी

फैजाबाद: उधार दिए गए दो हजार रूपए वापस मांगने पर लाठी डंडों से मार कर खोपड़ी में फैक्चर करने के मामले में दोष सिद्ध अभियुक्त पिता सद्दन तथा पुत्र शैलेंद्र को चार साल के कठोर कारावास तथा तीन महीने के साधारण कारावास से दंडित किया गया है. साथ ही दोनों अभियुक्तों पर दो-दो हजार रुपए जुर्माना भी किया गया. यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अमित कुमार पाण्डेय ने सुनाया.

अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश तिवारी व सुधाकर मिश्रा के अनुसार अयोध्या जनपद के थाना इनायत नगर के ग्राम पहाड़पुर उर्फ मुकीमपुर निवासी अमरनाथ का पुत्र सुशील राजस्थान में रहने के दौरान गांव के ही शैलेंद्र को 00 रुपए उधार दिया था.

गांव वापस लौटने पर 12 13 को सुशील ने शैलेंद्र से अपना पैसा मांगा. इसी बात से नाराज होकर रात में 8.30 बजे शैलेंद्र व सद्दन लाठी डंडे से सुशील को मारा पीटा जिससे उसके सिर पर चोटें आई और फैक्चर हो गया.

वादी पिता अमरनाथ की तहरीर पर थाना इनायत नगर में मुकदमा दर्ज हुआ. न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को गाली गुप्ता देने के मामले में सबूत न होने के कारण दोष मुक्त कर दिया तथा प्राण घातक हमला कर खोपड़ी में फैक्चर करने के मामले में पिता पुत्र को चार-चार साल का कठोर कारावास व 00 हजार रूपए जुर्माना तथा मारपीट के मामले में तीन-तीन माह के कारावास की सजा से दंडित किया.

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