उत्तर प्रदेश

अदालत ने लिपिक को धन गबन के मामले में सुनाई तीन वर्ष की सजा

Admin Delhi 1
9 Dec 2022 10:26 AM GMT
अदालत ने लिपिक को धन गबन के मामले में सुनाई तीन वर्ष की सजा
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बस्ती कोर्ट रूम न्यूज़: उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले की एक अदालत ने एक बैंक के लिपिक को पद का दुरूपयोग कर धन गबन करने के मामलें में तीन वर्ष की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने शुक्रवार को बताया कि पुरानी बस्ती थाने पर इलाहाबाद बैंक के शाखा प्रबंधक ने वर्ष 1989 में प्रार्थना पत्र दिया गया था कि लिपिक सह रोकड़िया मोहम्मद सगीर अयूबी ने पद का दुरुपयोग करके एक लाख 47 हजार 252 रूपया गबन कर लिया है।

तहरीर के आधार पर थाना पुरानी मे आरोपी के विरूद्व धारा 409,419, 420, 467, 468 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था जहां उसे गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने बताया कि 'ऑपरेशन शिकंजा' के तहत की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने अभियुक्त को तीन वर्ष सश्रम कारावास व नौ हजार 500 रुपया की अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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