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अदालत ने आरोपी को अपहरण कर रेप मामले में 30 साल कैद की सजा सुनाई
कानपूर: किशोरी का अपहरण कर उसका दुष्कर्म करने के दोषी को 30 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय श्रीपाल सिंह की अदालत ने ने सुनाया. अर्थदंड अदा न करने पर दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी. जुर्माना की समस्त धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की जाएगी.
कमासिन थानाक्षेत्र के एक गांव के किसान ने 27 दिसंबर 20 को रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी नाबालिग भतीजी को 23 दिसंबर 20 की रात्रि में बजे के बाद बहला-फुसलाकर क्षेत्र का रज्जू उर्फ राजेश तिवारी पुत्र गयाप्रसाद तिवारी भगा ले गया था. इसमें ग्राम रमयापुर थाना कर्वी जनपद चित्रकूट निवासी अनिल का भी हाथ होने का आरोप लगाया था. विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया. इस मामले में अनिल को बरी कर दिया गया. बाद में रज्जू उर्फ राजेश के खिलाफ मई 2017 को आरोप बना. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से गवाह पेश किए गए. पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने रज्जू उर्फ राजेश तिवारी को सजा सुनायी.